Azam Khan Hate Speech: आजम खान के हेट स्पीच मामले में पूरी हुई गवाही, जाने क्या था पूरा मामला

Azam Khan Hate Speech: मुकदमा 10 अप्रैल 2019 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो अवलोकन टीम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आजम खान भड़काउ भाषण दे रहे थे।

Update:2023-06-08 03:56 IST
Testimony completed in Azam Khan hate speech case

Azam Khan Hate Speech: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमोरा में हुई जनसभा में हेट स्पीच देने का आरोप है। आज गवाहों नें अपनी गवाई पेश कर दी।

मुकदमा 10 अप्रैल 2019 को लोक सभा सामान्य निर्वाचन के दौरान अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो अवलोकन टीम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आजम खान भड़काउ भाषण दे रहे थे। इसपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था।

इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजाद नगर का मुकदमा अपराध संख्या 130/19 जो मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध है। इसमें सफाई साक्ष्य में आज पत्रावली नियत थी। उनके सफाई साक्ष्य की सूची में एक गवाह केतकी गंगवार को आना था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह को अनुमोचित करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था कि इस गवाह को पेश नहीं करना है। मांग को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। अब 22 जून 2023 को पत्रावली नियत कर दी गई है। दोनों पक्षों की फाइनल बहस होगी। यह मामला अप्रैल 2019 में दर्ज हुआ था।

आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकाता है कि 80 के दसक से ही इनके परिवार से लोग विधाकय सांसद व कई पदों पर स्थापित हैं। इस क्षेत्र में उनका इतना बोलबाला था कि जिसे चाहे उसे टिकट देकर जिता देते थे। लेकिन परिस्थितियां पलटी वो खुद अपनी ही सीट भी नहीं बचा पाए।

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